ITR डेडलाइन 2025 – मुख्य तारीखें और फाइलिंग टिप्स
हर साल आयकर रिटर्न की डेडलाइन आती ही है, कई लोग टाल‑मटोल करते‑हुए दण्ड का सामना कर लेते हैं। 2025 की डेडलाइन भी कुछ अलग नहीं है, बस एक बार सही जानकारी रख लो, तो साल‑भर की झंझट से बच सकते हो। नीचे हम सबसे अहम तारीखें, विस्तार विकल्प और फाइलिंग के आसान कदम बता रहे हैं।
मुख्य डेडलाइन और विस्तार
सबसिंपल नियम है – फॉर्म‑I‑TR‑1 (सैलरी), ITR‑2 (इनकम) और ITR‑3 (बिजनेस) की अंतिम तारीख आमतौर पर 31 जुलाई है। अगर तुम 31 जुलाई तक नहीं जमा कर पाते, तो प्रोविजनल एस्टिमेट (अनुमानित टैक्स) के साथ 15 अगस्त को एक छोटी‑सी तोड़‑फोड़ कर सकते हो, पर ध्यान रहे ये केवल कुछ परिस्थितियों में ही मान्य है।
यदि तुम्हारा आय‑कर रिटर्न किसी कारण से 31 जुलाई के बाद दाख़िल हो, तो अतिरिक्त पेनाल्टी लगेगी – 5 % बेसिक टैक्स पर, और हर महीने के लिए 1 % लेट शुल्क। इसलिए समय पर फाइल करना ही सबसे सस्ता विकल्प है।
ऑनलाइन ITR फाइल करने के आसान स्टेप
आइआरएस ने पोर्टल को बहुत यूज़र‑फ्रेंडली बना दिया है। सबसे पहले आधार‑आधारित लॉगिन करो, फिर ‘फाइलिंग टैक्स रिटर्न’ चुनो, और अपना फॉर्म (ITR‑1, ITR‑2, ITR‑3) सेलेक्ट करो। अगला कदम है ‘प्रीकम्प्यूटेड टैक्स कॅल्क्युलेटर’ से अपने टैक्स का आंकड़ा निकालना – इसे भरते‑वक्त अपने फॉर्म‑16, बैंक स्टेटमेंट और निवेश प्रमाणपत्रों का सहारा लो।
एक बार सारे आंकड़े भर गए, तो ‘वैलिडेट एँड सबमिट’ बटन दबाओ। सिस्टम अगर कोई त्रुटि दिखाता है, तो तुरंत सुधार कर दो, नहीं तो रिटर्न रिटर्न नहीं रहेगा। अंत में ‘वेरिफिकेशन’ करना है – ई‑वेरिफिकेशन (ऑटोपॅन, नेटबैंक) या फिजिकल सिग्नेचर के साथ छुट्टे‑छुट्टे फॉर्म भेज कर कर सकते हो।
वेरिफिकेशन खत्म होते ही तुम्हें एक आवेदन क्रमांक (ARN) मिलेगा, जिससे तुम रिटर्न की स्थिति ट्रैक कर सकते हो। यह ARN तुम्हारी फाइलिंग की कानूनी सबूत हो जाता है।
कुछ आम सवाल जो अक्सर पूछे जाते हैं:
- क्या मैं पिछले साल का ITR फिर से देख सकता हूँ? हाँ, आयकर पोर्टल ‘व्यू ऐडवांस्ड स्टेटमेंट’ में जाकर पिछले रिटर्न को डाउनलोड कर सकते हो।
- अगर मैं डेडलाइन के बाद फाइल करूँ तो क्या पेनाल्टी कम करने का कोई तरीका है? सिर्फ तभी जब तुम्हारे पास वैध कारण (बिल्ड‑अंडर‑डिसास्टर, चारिटेबल दान आदि) हो, तभी आयकर विभाग से रिलीफ़ ले सकते हो।
- वैरिएबल डिडक्टेबल इन्स्टॉलमेंट (वेद) कैसे शामिल करें? अपने फॉर्म‑16 में दिखे वेद को ‘सावधानीपूर्वक कटौती’ सेक्शन में डाले, इससे टैक्स कम हो जाएगा।
सारांश में, ITR डेडलाइन के लिए दो चीज़ें याद रखो – समय पर फाइल करो और सही डेटा डालो। छोटे‑छोटे ट्रिक्स जैसे ‘ऑटोपैन’ वेरिफिकेशन और प्री‑फ़िल्ड डिटेल्स से फाइलिंग आसान हो जाती है। अगर अभी भी उलझन है, तो एक टैक्स प्रोफेशनल से संपर्क करो, लेकिन जरा देर न करो, क्योंकि देर से पेनाल्टी तुम्हारी जेब को भारी कर सकती है।
आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर अपने सभी दस्तावेज़ जमा कर लो, बेसिक टैक्स, एंट्री‑डेट, पेनाल्टी आदि को गिन लो, फिर पोर्टल पर लॉगिन कर के फाइलिंग शुरू करो। बस, इतना ही – इतना आसान और फायदेमंद कुछ नहीं।