उपनाम: ITR डेडलाइन

ITR फ़ाइलिंग डेडलाइन AY 2025-26: अंतिम तारीख 16 सितंबर तय, आगे कोई विस्तार नहीं
वित्त

ITR फ़ाइलिंग डेडलाइन AY 2025-26: अंतिम तारीख 16 सितंबर तय, आगे कोई विस्तार नहीं

आयकर विभाग ने AY 2025‑26 की ITR डेडलाइन को 16 सितंबर 2025 तक सीमित कर दिया, 30 सितंबर का कोई विस्तार नहीं। विभिन्न करदाता वर्गों की अलग‑अलग अंतिम तिथियाँ हैं, और देर से दाखिल करने पर सेक्शन 234F और 234A के तहत दंड व ब्याज लागू होते हैं। आधिकारिक घोषणा को फ़ेक न्यूज़ के खिलाफ स्पष्ट किया गया है।

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