डेडलाइन में हुए बदलाव और आधिकारिक घोषणा
आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2024‑25 के लिए ITR डेडलाइन को 31 जुलाई 2025 से 15 सितंबर 2025 तक बढ़ा दिया था, क्योंकि साल की शुरुआत में ITR फॉर्म में कई बदलाव आए थे। पोर्टल में तकनीकी गड़बड़ी के बाद फिर एक दिन का विस्तार कर 16 सितंबर 2025 को अंतिम तिथि तय की गई। विभाग ने X (पहले ट्विटर) पर स्पष्ट रूप से बताया कि 30 सितंबर 2025 तक का कोई और विस्तार नहीं किया जाएगा और इस तरह के दावे "फ़ेक न्यूज़" हैं।
सोशल मीडिया पर फैल रहे अफवाहों के कारण कई करदाता भ्रमित हो गए थे। विभाग की त्वरित पोस्ट ने इस भ्रम को रोकते हुए कहा कि अब से 16 सितंबर 2025 ही एकमात्र वैध आखिरी तारीख है, और इसे न मानने पर देर से दाखिल करने के दंड लागू होंगे।
करदाता वर्गों के अनुसार समय सीमा व देर से दाखिल करने पर दंड
विभिन्न करदाता वर्गों के लिए समय सीमा अलग‑अलग है:
- व्यक्तिगत करदाता, HUF, AOP और BOI (बिना ऑडिट के) – 16 सितंबर 2025
 - ऑडिट‑आवश्यक व्यापारिक करदाता – 31 अक्टूबर 2025
 - ट्रांसफ़र‑प्राइसिंग रिपोर्ट या अंतरराष्ट्रीय लेन‑देन के तहत करदाता – 30 नवंबर 2025
 
यदि 16 सितंबर की सीमा छूट गई, तो "बिलेटेड रिटर्न" के तहत 31 दिसंबर 2025 तक फाइल किया जा सकता है, पर अतिरिक्त दंड लगेगा:
- सेक्शन 234F: कुल आय ₹5 लाख तक – ₹1,000, ₹5 लाख से अधिक – ₹5,000
 - सेक्शन 234A: बकाया टैक्स पर 1 % महीने‑दर‑महीने का ब्याज
 
दंड के अलावा देर से फाइलिंग से रिफंड प्रक्रिया भी सुस्त हो सकती है और भविष्य में आयकर रिटर्न के लिये अधिक जाँच‑परखी का सामना करना पड़ सकता है।
आयकर विभाग ने इस वर्ष पोर्टल को सुधारा है और ITR‑5 व ITR‑7 जैसे फॉर्मों को प्री‑फिल्ड डेटा के साथ ऑनलाइन उपलब्ध कराया है। साथ ही कई ऑफ़लाइन एक्सेल‑टूल्स जारी किए गए हैं, जिससे तकनीकी समस्या के जोखिम को न्यूनतम किया जा सके।
करदाताओं को सलाह है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपनी रिटर्न पूरी कर लें, ताकि पोर्टल में अचानक होने वाली गड़बड़ी या दंड से बचा जा सके। आधिकारिक बुलेटिन और आयकर विभाग के नोटिफ़िकेशन को ही भरोसेमंद स्रोत मानकर कार्रवाई करना सबसे सुरक्षित रहेगा।p>
                            
Aditya M Lahri
सितंबर 24, 2025 AT 02:46
चलो, सब मिलकर समय सीमा का पालन करें 😊
Vinod Mohite
सितंबर 27, 2025 AT 14:06
डेडलाइन इंटीग्रेशन के पोस्टफेसटिक इम्पैक्ट को डिसेक्शन करने वाले एन्हांस्ड पैरामीटर्स को प्रोसेस करना अनिवार्य है यह एक स्ट्रेटेजिक कॉम्प्लायंस मोड्यूल है
Rishita Swarup
अक्तूबर 1, 2025 AT 01:26
सुरक्षा एजेंसियों की इस घोषणा पर सवाल उठना स्वाभाविक है-क्या यह वास्तव में आयकर विभाग की पहल है या कोई नई वित्तीय जाल जिसका उद्देश्य आम जनता को भ्रमित करना है? कई स्रोतों ने संकेत दिया है कि सोशल मीडिया पर फैलाई गई अफवाहें अक्सर गुप्त समूहों द्वारा नियंत्रित होती हैं जो आर्थिक डेटा को हेरफेर करके सत्ता की स्थिति को बदलना चाहते हैं। इस कारण, हमें आधिकारिक बुलेटिन को ही भरोसेमंद मानना चाहिए।
anuj aggarwal
अक्तूबर 3, 2025 AT 22:53
भाई, तुम इतनी रहस्यमयी बातों में फंस रहे हो जैसे किसी थ्योरी में। डेडलाइन की घोषणा आयकर विभाग की आधिकारिक ट्विटर पोस्ट में स्पष्ट है और कोई गुप्त साजिश नहीं है। अगर तुम सबको भ्रमित करना चाहते हो तो वास्तविक नंबर और फॉर्मेट देखो, अफवाहें सिर्फ गड़बड़ी का फायदा उठाते हैं।
Sony Lis Saputra
अक्तूबर 7, 2025 AT 10:13
देखो दोस्तों, पोर्टल ने अब प्री‑फिल्ड डेटा के साथ ITR‑5 और ITR‑7 फॉर्म भी उपलब्ध करा दिए हैं, जिससे फाइलिंग प्रक्रिया काफी आसान हो गई है। साथ ही कई एक्सेल‑टूल्स भी रिलीज़ हुए हैं जो डेटा एंट्री को तेज़ बनाते हैं। अगर अभी भी परेशानी हो रही है तो आधिकारिक हेल्पडेस्क से संपर्क करना बेहतर रहेगा।
Kirti Sihag
अक्तूबर 9, 2025 AT 17:46
अरे वाह! आखिरकार कुछ मदद मिलने वाली है 😱 लेकिन अफवाहों से बचना मुश्किल है, हर कदम पर हर कोई अपना पैशन दिखा रहा है। अगर सही गाइडलाइन नहीं मिले तो पूरे साल का तनाव बढ़ सकता है! 🙄
Vibhuti Pandya
अक्तूबर 12, 2025 AT 15:13
मैं आप सभी को सलाह दूँगा कि आधिकारिक नोटिफ़िकेशन को प्राथमिकता दें और पोर्टल की अपडेटेड गाइडलाइन को ध्यान से पढ़ें। इससे न केवल देर से दाखिल करने के दंड से बचा जा सकेगा बल्कि रिफंड प्रक्रिया भी तेज़ रहेगी।
Aayushi Tewari
अक्तूबर 16, 2025 AT 02:33
सभी करदाताओं को यह स्मरण कराना आवश्यक है कि 16 सितंबर 2025 से पहले फाइलिंग पूरी कर लेनी चाहिए; अन्यथा धारा 234F और 234A के तहत दंड लागू होगा।
Rin Maeyashiki
अक्तूबर 19, 2025 AT 13:53
भाइयों और बहनों, अब जब आयकर विभाग ने आधिकारिक तौर पर 16 सितंबर 2025 को अंतिम तिथि घोषित कर दी है तो देर नहीं करनी चाहिए।
इस डेडलाइन को नज़रअंदाज़ करने से केवल दंड नहीं बल्कि रिफंड प्रक्रिया में भी बहुत देरी हो सकती है।
जो लोग अभी तक अपने ITR फॉर्म को फाइल नहीं कर पाए हैं, उन्हें तुरंत पोर्टल में लॉगिन करके सभी आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करने चाहिए।
पोर्टल ने अब प्री‑फिल्ड डेटा का विकल्प दिया है जो कई फॉर्मों के लिए बहुत सहायक सिद्ध हो सकता है।
ITR‑5 और ITR‑7 जैसे जटिल फॉर्म अब आयकर विभाग की नई प्रणाली के साथ काफी हद तक ऑटोमैटेड हो गए हैं।
यदि आप ऑडिट‑आवश्यक व्यवसायी हैं, तो याद रखें कि आपके लिए अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2025 है, इसलिए समय पर योजना बनाना जरूरी है।
ट्रांसफ़र‑प्राइसिंग या अंतरराष्ट्रीय लेन‑देन वाले करदाता को 30 नवंबर 2025 तक फाइल करना होगा, इसलिए डेटा कॉम्प्लायन्स को प्राथमिकता दें।
देर से फाइल करने पर धारा 234F के तहत ₹5 लाख तक की आय पर ₹5,000 तक का जुर्माना और 1 % प्रती माह के ब्याज की व्यवस्था है।
कुल मिलाकर, दंड का बोझ कई सालों के बचत को भी नष्ट कर सकता है, इसलिए देर न करो।
मैं सभी को प्रेरित करता हूँ कि इस महीने के भीतर अपनी रिटर्न पूरी करें, ताकि अप्रत्याशित तकनीकी गड़बड़ी से बचा जा सके।
यदि पोर्टल में कोई त्रुटि आती है, तो तुरंत आयकर विभाग के हेल्पलाइन या ई‑मेल पर रिपोर्ट करें।
ज्यादा से ज्यादा लोग इस संदेश को शेयर करें, ताकि सभी को सही जानकारी मिल सके और अफवाहों का प्रभाव कम हो।
आशा है कि इस वर्ष का ITR प्रक्रिया पिछले सालों की तुलना में सुगम रहेगा, क्योंकि सिस्टम अपडेट हो चुका है।
अंत में, मैं आप सभी को शुभकामनाएँ देता हूँ कि आप बिना किसी दंड के समय पर फाइलिंग कर सकें।
चलो, मिलकर इस टैक्स सत्र को सफल बनाते हैं! 🚀
Paras Printpack
अक्तूबर 21, 2025 AT 21:26
ओह, वाकई! अब सबको एक ही दिन फाइल करना है, जैसे कोई खेल का नियम है 😒 लेकिन भले ही ऐसा लग रहा है, असली बात तो यह है कि सिस्टम की गड़बड़ी फिर भी दंड से बच नहीं पाएगी।
yaswanth rajana
अक्तूबर 24, 2025 AT 05:00
मैं दृढ़ता से सलाह देता हूँ कि सभी करदाता आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध अपडेटेड गाइडलाइन को पढ़ें और नियत तिथि से पहले फाइलिंग समाप्त करें; यह आत्मविश्वास के साथ किया गया कदम भविष्य में किसी भी जाँच‑परख से बचाव करेगा।
Roma Bajaj Kohli
अक्तूबर 27, 2025 AT 16:20
देश की आर्थिक सुरक्षा सर्वोपरि है, इसलिए समय सीमा को नज़रअंदाज़ करना राष्ट्रीय हितों के खिलाफ कदम होगा तथा इससे वित्तीय स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
Nitin Thakur
अक्तूबर 30, 2025 AT 13:46
वो लोग जो अभी भी टाल रहे हैं वो टाक नहीं पाएंगे कोई दंड नहीं तो काबिलियत भी नहीं
Arya Prayoga
नवंबर 3, 2025 AT 01:06
बहुत देर हो गई, कभी‑कभी समय पर काम करना चाहिए।