आयकर – नया बिल, डिजिटल बदलाव और आसान टैक्स टिप्स
क्या आप टैक्स के नए नियमों से घबराते हैं? चिंता मत कीजिए, यहाँ पर हम 2025 के आयकर बिल के मुख्य बिंदु, डिजिटल फाइलिंग के आसान तरीके और कुछ उपयोगी टिप्स को सरल भाषा में समझाते हैं। जरा पढ़िए, फिर टैक्स फाइल करने में झंझट नहीं रहेगी।
आयकर बिल 2025 में क्या‑क्या बदल रहा है?
कैबिनेट ने 7 फरवरी 2025 को नया आयकर बिल पास किया। इस बिल का मकसद 1961 के पुरानी धुंधली धारा वाले नियमों को साफ़‑सुथरा बनाना है। अब टैक्स कोड छोटा, भाषा आसान और अधिकांश प्रक्रियाएँ ऑनलाइन होंगी।
मुख्य बदलावों में शामिल हैं:
- टैक्स स्लैब की श्रेणियों को फिर से पेपर‑लेस रूप में दर्शाया जाएगा, जिससे आप आसानी से देख सकेंगे कि किस आय पर कितनी टकेस लगेंगे।
- डिजिटल एसेट्स – जैसे क्रिप्टोकरेंसी और ऑनलाइन निवेश – पर अब स्पष्ट नियम होंगे, और रिटर्न फाइल में इन्हें जोड़ना अनिवार्य होगा।
- टैक्स सीमाओं को बदलने का अधिकार कार्यपालिका को मिलेगा, जिससे भविष्य में टैक्स ब्रैकेट को आवश्यकतानुसार अपडेट किया जा सकेगा।
- टैक्स रिटर्न फ़ॉर्म में अब ‘सरलीकृत स्लिप’ का विकल्प होगा, जिससे छोटे व्यवसायी और फ्रीलांसर बिना प्रयोगशाला के फॉर्म भर सकेंगे।
इन बदलावों से सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने टैक्स फ़ाइलिंग को तेज़, सटीक और कम समय में पूरा कर पाएँगे।
डिजिटल टैक्स फ़ाइलिंग – कदम‑दर‑कदम गाइड
अब टैक्स रिटर्न भरना उतना ही आसान है जितना ऑनलाइन शॉपिंग। बस इन पाँच स्टेप्स को फ़ॉलो करें:
- पैन और ऐडहैर नंबर तैयार रखें। ये दो चीज़ें बिना हों तो फॉर्म नहीं खुलेगा।
- इनकम टैक्स ई‑फ़ाइल पोर्टल (incometax.gov.in) पर लॉग‑इन करें। अगर पासवर्ड नहीं याद है तो ‘फ़ॉरगॉट पासवर्ड’ का विकल्प इस्तेमाल कर सकते हैं।
- आय के स्रोतों को जोड़ें – वेतन, फ्रीलांस, फिक्स्ड डिपॉज़िट, या डिजिटल एसेट्स। पोर्टल में ‘स्वचलित आय इनपुट’ का बटन है, जो आपके फ़ॉर्म 16/16A को सीधे खींच लेता है।
- कटौती और लीडेज़ जोड़ें। सेक्शन‑80C, 80D, 80G आदि को सही‑सही भरें, ताकि टैक्स बचत बढ़े।
- रिटर्न वैरिफ़ाई करिए और सबमिट करिए। एडवांस्ड OTP या डिजिटल सिग्नेचर से वैरिफ़िकेशन कर सकते हैं। सब हो गया – आपका रिटर्न दाखिल!
अगर पहली बार फाइल कर रहे हैं तो पोर्टल के ‘असिस्टेंट’ मोड में जाएँ। वो हर स्टेप पर हल्के‑फुल्के टिप्स देता रहता है।
और अगर कोई दिक्कत आए तो राष्ट्रीय टोल‑फ़्री नंबर 1800‑4250‑020 या इन्फ़ॉर्मेशन हेल्पलाइन 1962 पर कॉल कर सकते हैं।
आखिर में एक छोटी सी सलाह: रिटर्न फाइल करने से पहले हमेशा अपने सभी फॉर्म, बैंक स्टेटमेंट और निवेश प्रमाणपत्र इकट्ठा कर लें। इससे न केवल टाइम बचेगा, बल्कि गलती की संभावना भी कम होगी।
अब आप आयकर बिल 2025 के बदलावों और डिजिटल फाइलिंग के प्रोसेस को समझ चुके हैं। आगे बढ़िए, टैक्स रिटर्न जल्दी जमा करिए और साल के अंत में राहत महसूस कीजिए। खुश रहें, टैक्स की परेशानियों से दूर रहें!