सुप्रीम कोर्ट ने मलयालम फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता सिद्दीकी को कुछ राहत दी है। अदालत ने उनकी अंतरिम अग्रिम जमानत को दो सप्ताह तक बढ़ा दिया है, जिससे उन्हें आरोपों का सामना करने के लिए कुछ समय मिला है। उन्होंने हाल ही में केरल पुलिस द्वारा दाखिल की गई रिपोर्ट का जवाब देने के लिए उचित समय मांगा था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया। हालांकि, इस मामले ने केरल फिल्म इंडस्ट्री की चालाकियों और बलात्कार के गंभीर आरोपों की ओर ध्यान खींच लिया है, जो कि बहुत ही चिंताजनक विषय है।
इस मामले में केरल पुलिस ने महत्वपूर्ण आपत्तियाँ दर्ज की हैं। उन्होंने इस बात की ओर इशारा किया कि सिद्धिकी एक अत्यधिक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और उनकी मौजूदगी जांच को प्रभावित कर सकती है। पुलिस को चिंता है कि सिद्दीकी की जमानत से गवाह डर सकते हैं और पीछे हट सकते हैं, जिनकी गवाही इस हाई प्रोफाइल मामले में महत्वपूर्ण हो सकती है। पुलिस ने यह भी आरोप लगाया कि सिद्धिकी ने जांच प्रक्रिया में सहयोग नहीं किया और विरोधाभासी बयान दिए। इसके अलावा, उन्होंने अपने मोबाइल फोन को भी नष्ट करने की कोशिश की, ताकि सबूत मिटाए जा सकें।
सिद्दीकी पर आरोप है कि उन्होंने एक अभिनेत्री को फिल्म में भूमिका देने का वादा करके उसे जाल में फंसाया और थिरुवनंतपुरम के एक होटल में 2016 में उसका यौन उत्पीड़न किया। पुलिस की रिपोर्ट में कहा गया है कि आरोप की गई घटना ने पीड़िता को बुरी तरह डरा दिया था। हालांकि, उसने आखिरकार साहस जुटाया और मामला दर्ज करवाया, खासकर जब जस्टिस हेमा आयोग की रिपोर्ट ने मलयालम फिल्म उद्योग में कास्टिंग काउच और अनैतिक गतिविधियों के विभिन्न पहलुओं को उजागर किया।
जस्टिस हेमा आयोग की यह रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण कदम थी जिसने मलयालम फिल्म उद्योग में महिलाओं के शोषण के कई वेदनापूर्ण मामलों को प्रकाश में लाया। इस रिपोर्ट के बाद, कई महिला अभिनेत्रियों ने आगे आकर अपनी आपबीती सुनाई। इनमें से कई महिलाएँ पहले बोलने में डर रही थीं, लेकिन रिपोर्ट ने उन्हें आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया।
यह घटना मलयालम फिल्म उद्योग में शोषण की जड़ों की ओर इशारा करती है। ऐसी घटनाएँ न केवल व्यक्तिगत त्रासदी हैं, बल्कि यह पूरे समाज के लिए चिंता की बात है। उन्होंने समाज में एक जबरदस्त असर डाला है और अब न्याय की मांग हो रही हैं। पूरे मामले ने आपसी विश्वास और व्यवस्था में सुधार की जरूरत को भी सामने ला दिया है।
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